11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी किया जा सकेगा मतदान

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11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी किया जा सकेगा मतदान

धमतरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत् जिले में आगामी 18 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं द्वारा वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट दिया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत् फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का उपयो


11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी किया जा सकेगा मतदान
धमतरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत् जिले में आगामी 18 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं द्वारा वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट दिया जा सकेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत् फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का उपयोग पहचान पत्र के रूप में ना करते हुए इपिक के अलावा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) नहीं है, वे 11 प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, राज्य अथवा केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एन.पी.आर., के तहत आरजेआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।