रमजान में नहीं बदलेगा मतदान का समय: EC

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रमजान में नहीं बदलेगा मतदान का समय: EC

चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान आम चुनाव के अंतिम तीन चरणों के मतदान के समय में फेरबदल की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को इस संबंध में विचार करने को कहा था। याचिकाकर्ता की मांग थी कि रमजान के दौरान मतदान


रमजान में नहीं बदलेगा मतदान का समय: EC
चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान आम चुनाव के अंतिम तीन चरणों के मतदान के समय में फेरबदल की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को इस संबंध में विचार करने को कहा था।

याचिकाकर्ता की मांग थी कि रमजान के दौरान मतदान के समय को सुबह 7 बजे की बजाय तड़के 4:30 या 5 बजे से कर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि 5वें, छठे और सातवें राउंड के मतदान के समय में बदलाव करना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने याचिका दायर की थी। इसके जरिए चुनाव के शेष चरणों में मतदान का समय सुबह सात बजे के बजाय दो से ढाई घंटे पहले, सुबह 4.30 या 5 बजे से करने का अनुरोध किया गया था।

याचिका में कहा गया था कि चुनाव के इन शेष चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में ‘लू’ चलने की परिस्थितियां मौजूद होंगी और रमजान का महीना भी रहेगा, इसलिए मतदान पहले शुरू कराया जाए।