तबरेज मॉब लिंचिंग केस में पत्नी परवीन ने की CBI जांच की मांग...

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तबरेज मॉब लिंचिंग केस में पत्नी परवीन ने की CBI जांच की मांग...

नई दिल्ली। झारखंड में हुए तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में आरोपियों से हत्या की धारा हटा ली गई है। चार्ज शीट में कहा गया है कि सभी 11 आरोपियों पर हत्या का मामला नहीं बनता है। चार्जशीट में तबरेज की पोस्टमार्टम रिपोर्


तबरेज मॉब लिंचिंग केस में पत्नी परवीन ने की CBI जांच की मांग...
नई दिल्ली। झारखंड में हुए तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में आरोपियों से हत्या की धारा हटा ली गई है।

चार्ज शीट में कहा गया है कि सभी 11 आरोपियों पर हत्या का मामला नहीं बनता है। चार्जशीट में तबरेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है।

सरायकेला खरसावां में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के मामले में पहले हत्या का आरोप (IPC 302) तय किया गया था लेकिन बाद में इसे बदलकर गैर इरादतन हत्या (IPC 304) में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस द्वारा हत्या की बजाय गैर इरादतन हत्या की चार्जशीट पेश किए जाने के बाद उसकी बीवी परवीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

तबरेज की पत्नी एस परवीन ने उसके पति की हत्या के मामले में आरोपियों की धारा बदलने पर गुस्सा जाहिर किया है। परवीन ने कहा कि 'मेरे पति की भीड़ ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी। पूर्व में आरोपियों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में प्रशासनिक दबाव में चार्जशीट में धारा बदलकर 304 कर दी गई। यह आरोपियों को बचाने की एक कोशिश है। CBI को इस मामले की जांच करना चाहिए।'