आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर महिला पर लगा साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना
मुंबई। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर महिला पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। दरअसल, महिला कांदीवली ईस्ट की निसर्ग हैवेन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। आवारा कुत्तों को सोसाइटी परिसर के अंदर खिलाने-पिलाने पर सोसाइटी ने उसपर 2500 रु
मुंबई। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर महिला पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। दरअसल, महिला कांदीवली ईस्ट की निसर्ग हैवेन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। आवारा कुत्तों को सोसाइटी परिसर के अंदर खिलाने-पिलाने पर सोसाइटी ने उसपर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल मई महीने में सोसाइटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था, ताकि सोसाइटी परिसर में आवारा कुत्तों से होने वाले खतरों पर नियंत्रण रखा जा सके।
महिला का नाम नेहा दतवानी है, जिसपर जुर्माना लगाया गया है। नेहा का कहना है कि कुत्तों को खिलाने को लेकर उसपर सोसाइटी का 3.60 लाख रुपया बकाया है। इसके अलावा जुर्माने पर 21 फीसदी का ब्याज भी लगाया गया है।
फरवरी महीने के मेंटेनेंस बिल के साथ यह राशि जोड़कर उसके पास भेजी गई थी। हालांकि नेहा ने मेंटेनेंस बिल का पैसा तो दे दिया था, लेकिन जुर्माना देने से उसने साफ मना कर दिया था।
मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल मई महीने में सोसाइटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था, ताकि सोसाइटी परिसर में आवारा कुत्तों से होने वाले खतरों पर नियंत्रण रखा जा सके।
महिला का नाम नेहा दतवानी है, जिसपर जुर्माना लगाया गया है। नेहा का कहना है कि कुत्तों को खिलाने को लेकर उसपर सोसाइटी का 3.60 लाख रुपया बकाया है। इसके अलावा जुर्माने पर 21 फीसदी का ब्याज भी लगाया गया है।
फरवरी महीने के मेंटेनेंस बिल के साथ यह राशि जोड़कर उसके पास भेजी गई थी। हालांकि नेहा ने मेंटेनेंस बिल का पैसा तो दे दिया था, लेकिन जुर्माना देने से उसने साफ मना कर दिया था।