तलाक..तलाक..तलाक कहने पर जाना होगा जेल, भरना होगा जुर्माना...

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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तलाक..तलाक..तलाक कहने पर जाना होगा जेल, भरना होगा जुर्माना...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीन तलाक कानून बन गया है। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले तीन तलाक बिल संसद के दोनों सदनों से पहले ही पास हो चुका है। बीती 25 जुलाई को


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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीन तलाक कानून बन गया है। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले तीन तलाक बिल संसद के दोनों सदनों से पहले ही पास हो चुका है।

बीती 25 जुलाई को इसे लोकसभा में पास करवाया गया था तो 30 जुलाई को राज्यसभा में इसे पास करवाया गया था। तीन तलाक बिल के कानून बने ही अब 19 सितंबर 208 के बाद से तीन तलाक के जितने भी मामले सामने आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा।