रेलवे सफर में मिलेगी ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सुविधा
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रेल मंत्रालय से कहा कि यात्रियों के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकार क्षेत्र को लेकर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने कहा, यात्रियों के लिए
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रेल मंत्रालय से कहा कि यात्रियों के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकार क्षेत्र को लेकर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
मंत्री ने कहा, यात्रियों के लिए ऑननलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा नहीं है। अगर कोई रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है (और उसे कुछ होता है) तो उसे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना जाना पड़ता है। इसके बाद इसे राज्य, फिर जिले और अंतत: संबंधित थाने भेजा जाता है। उसे न्याय मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती।’’ उन्होंने कहा कि यात्रियों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा दी जानी चाहिए।
उन्होंने अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क व्यवस्था (सीसीटीएनएस) का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आपको (रेल मंत्रालय के अधिकारी) इस पर चर्चा करने और इस पर (ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने का) निर्णय करने की जरूरत है। हम गृह मंत्रालय से हरसंभव सहयोग करेंगे।’’
मंत्री ने कहा, यात्रियों के लिए ऑननलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा नहीं है। अगर कोई रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है (और उसे कुछ होता है) तो उसे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना जाना पड़ता है। इसके बाद इसे राज्य, फिर जिले और अंतत: संबंधित थाने भेजा जाता है। उसे न्याय मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती।’’ उन्होंने कहा कि यात्रियों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा दी जानी चाहिए।
उन्होंने अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क व्यवस्था (सीसीटीएनएस) का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आपको (रेल मंत्रालय के अधिकारी) इस पर चर्चा करने और इस पर (ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने का) निर्णय करने की जरूरत है। हम गृह मंत्रालय से हरसंभव सहयोग करेंगे।’’