GST : कारोबारियों को बड़ी राहत, अब साल में एक बार भरना होगा रिटर्न
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। परिषद की 32वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि छोटे कारोबारियों का जीएसटी के अंदर दायरे को बढ़ाया दिया गया है। वहीं सेवा देने वाले कारोबारियों को साल में केव
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। परिषद की 32वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि छोटे कारोबारियों का जीएसटी के अंदर दायरे को बढ़ाया दिया गया है। वहीं सेवा देने वाले कारोबारियों को साल में केवल एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा।
इसके अलावा छोटे कारोबारियों की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर के 40 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि इन कारोबारियों को हर तीन महीने पर टैक्स जमा करना होगा। यह इस साल की परिषद की पहली बैठक है।
इसके अलावा छोटे कारोबारियों की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर के 40 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि इन कारोबारियों को हर तीन महीने पर टैक्स जमा करना होगा। यह इस साल की परिषद की पहली बैठक है।
FM Arun Jaitley after GST meet: Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs. pic.twitter.com/ewrJn1onDy— ANI (@ANI) 10 January 2019