GST रजिस्ट्रेशन छूट की सीमा बढ़कर 40 लाख

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GST रजिस्ट्रेशन छूट की सीमा बढ़कर 40 लाख

नई दिल्ली। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ताजा फैसले के मुताबिक, अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये की थी। इसी तरह जीएस


GST रजिस्ट्रेशन छूट की सीमा बढ़कर 40 लाख नई दिल्ली। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ताजा फैसले के मुताबिक, अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये की थी।

इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा 10 लाख रुपये से दोगुना कर 20 लाख रुपये सालना टर्नओवर करने का ऐलान किया।

जेटली ने कहा, 'पहले 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिली थी। हालांकि, उत्तरी-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए छूट की सीमा 10 लाख रुपये थी। लेकिन, छोटे राज्यों ने अपने-अपने कानून बना लिए और यह सीमा 20 लाख रुपये कर ली थी।

अब हमने इन्हें दोगुना कर क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपये कर दी। यानी, शेष भारत में स्लैब 20 लाख को दोगुना कर 40 लाख कर दिया गया जबकि उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दे दी गई। साथ ही उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों को इस लीमिट को बढ़ाने-घटाने की छूट दे दी गई है।'