गुजरात सरकार ने किया हार्दिक पटेल की याचिका का विरोध
गुजरात सरकार ने बुधवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की एक दंगे के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। पटेल ने उच्च न्यायालय में यह याचिका इसलिए दायर की है, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।
गुजरात सरकार ने बुधवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की एक दंगे के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। पटेल ने उच्च न्यायालय में यह याचिका इसलिए दायर की है, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।
सरकारी वकील मितेश अमीन ने अदालत से कहा कि पटेल करीब 17 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका चरित्र ठीक नहीं है।
पटेल के वकील ने कहा कि अगर स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उससे मुवक्किल को ‘‘अपूरणीय क्षति’’ होगी, क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। जुलाई 2018 में सत्र अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।
सरकारी वकील मितेश अमीन ने अदालत से कहा कि पटेल करीब 17 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका चरित्र ठीक नहीं है।
पटेल के वकील ने कहा कि अगर स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उससे मुवक्किल को ‘‘अपूरणीय क्षति’’ होगी, क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। जुलाई 2018 में सत्र अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।