9 लाख तक की आय वाले बचा सकते हैं इनकम टैक्स

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9 लाख तक की आय वाले बचा सकते हैं इनकम टैक्स

अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखने की घोषणा के बाद से तरह-तरह के जोड़-घटाव किए जा रहे हैं कि कुल कितने तक की आय पर टैक्स बचाया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने शनिवार को कहा कि अगर कोई करदाता टैक्स बचाने के उचित उपकरण


9 लाख तक की आय वाले बचा सकते हैं इनकम टैक्सअंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखने की घोषणा के बाद से तरह-तरह के जोड़-घटाव किए जा रहे हैं कि कुल कितने तक की आय पर टैक्स बचाया जा सकता है।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने शनिवार को कहा कि अगर कोई करदाता टैक्स बचाने के उचित उपकरणों में ठीक-ठीक निवेश करता है, तो वह नौ लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकता है।

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए अधिकतम पांच लाख रुपये की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इससे सरकार को करीब 18,500 करोड़ रुपये के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा।

पांडे ने कहा, ‘हमने आयकर में पूरी तरह छूट दी है, ताकि पांच लाख रुपये तक कर-योग्य आय के लिए करदाता को टैक्स देना ही नहीं पड़े। इसके अलावा अगर वे आयकर की धारा 80-सी के तहत निवेश करते हैं, शिक्षा या आवास ऋण के मद में ब्याज का भुगतान करते हैं, पेंशन योजनाओं में निवेश करते हैं या मेडीक्लेम और गंभीर बीमारी जैसे मदों में खर्च दिखाते हैं, तो नौ लाख रुपये तक की आय वाले नौकरीपेशा आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।’