यहां पालतू कुत्ते को रोजाना न घुमाने पर लगता है भारी भरकम जुर्माना
नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आई हैं. जो पालतू जानवरों के संबंध है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून बनाया है. जिसके तहत लोगों को अपने पालतू जानवरों को रोजाना घुमाने को कहा गया है. अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उससे भा
नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आई हैं. जो पालतू जानवरों के संबंध है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून बनाया है. जिसके तहत लोगों को अपने पालतू जानवरों को रोजाना घुमाने को कहा गया है. अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उससे भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा।
दरअसल, कैनबरा में बने इस कानून के तहत अब पालतू कुत्ते को दिन में कम से कम एक बार बाहर घुमाने ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर इस नियम का उल्लंघन करते कोई पकड़ा जाता है तो उसपर 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब एक लाख 91 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यहां की सरकार ने गुरुवार को एनिमल वेलफेयर लेजिशलेशन एमेंडमेंट बिल लागू किया।
इस बिल में जानवरों के कल्याण को लेकर सख्त नियमों का प्रावधान किया गया है. इसके तहत अगर कुत्ते का मालिक उसके खाने का, रहने का और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं करता है तो उसपर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।
नए कानून के तहत जो लोग अपने पालतू कुत्ते को 24 घंटे अपने पास रखते हैं, उन्हें कम से कम दो घंटे के लिए उन्हें खुले में छोड़ना होगा. कैनबरा में ये कानून ना सिर्फ कुत्तों के लिए बल्कि पालतू बिल्लियों के लिए भी लागू किया गया है।
दरअसल, कैनबरा में बने इस कानून के तहत अब पालतू कुत्ते को दिन में कम से कम एक बार बाहर घुमाने ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर इस नियम का उल्लंघन करते कोई पकड़ा जाता है तो उसपर 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब एक लाख 91 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यहां की सरकार ने गुरुवार को एनिमल वेलफेयर लेजिशलेशन एमेंडमेंट बिल लागू किया।
इस बिल में जानवरों के कल्याण को लेकर सख्त नियमों का प्रावधान किया गया है. इसके तहत अगर कुत्ते का मालिक उसके खाने का, रहने का और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं करता है तो उसपर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।
नए कानून के तहत जो लोग अपने पालतू कुत्ते को 24 घंटे अपने पास रखते हैं, उन्हें कम से कम दो घंटे के लिए उन्हें खुले में छोड़ना होगा. कैनबरा में ये कानून ना सिर्फ कुत्तों के लिए बल्कि पालतू बिल्लियों के लिए भी लागू किया गया है।