IRCTC घोटाले में लालू यादव को मिली राहत

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IRCTC घोटाले में लालू यादव को मिली राहत

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बृहस्पतिवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से


IRCTC घोटाले में लालू यादव को मिली राहतदिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बृहस्पतिवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी।

चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश हुए। अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।

इससे पहले 2006 के आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव अनुबंध से संबंधित धनशोधन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने अदालत में मौजूद आरोपियों को जमानत देते हुए उनसे एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि भरने को कहा था।

सितंबर में अपने खिलाफ जारी किए गए समनों के मद्देनजर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अदालत के समक्ष पेश हुए थे। अदालत ने इस मामले मेंसुनावई 19 नवंबर को निर्धारित की थी।