यू-ट्यूब पर वीडियो देख बनाया मर्डर का प्लान, मेजर निखिल हांडा पर आरोप तय

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यू-ट्यूब पर वीडियो देख बनाया मर्डर का प्लान, मेजर निखिल हांडा पर आरोप तय

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या के आरोपी निखिल हांडा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने हांडा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए


यू-ट्यूब पर वीडियो देख बनाया मर्डर का प्लान, मेजर निखिल हांडा पर आरोप तयनई दिल्ली।  पटियाला हाउस कोर्ट ने मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या के आरोपी निखिल हांडा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने हांडा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए /

पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी को गवाहों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. पुलिस ने जो आरोप पत्र सौंपा है, उसके मुताबिक शैलजा की हत्या से पहले निखिल हांडा ने यूट्यूब पर मर्डर करने के तरीकों का वीडियो देखा था।

आरोप पत्र में कहा गया है शैलजा और हांडा एक दूसरे को 2015 से जानते थे. दोनों की अकसर फोन पर बातचीत होती थी. निखिल शैलजा के पति मेजर अमित का भी दोस्त था. नागालैंड के दीमापुर में दोनों की पोस्टिंग एक साथ थी.  निखिल ने शैलजा को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन शैलजा ने इनकार कर दिया. शादी से मना करने के बाद वो शैलजा पर इसके लिए दबाव बनाने लगा।