लालू को राहत नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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लालू को राहत नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसे लालू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल लालू रांची जेल में चारा घोटाला मामले की सजा काट रहे हैं। इस मामले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को हाई कोर्ट ने दोनों (सीब


लालू को राहत नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिकाआरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसे लालू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल लालू रांची जेल में चारा घोटाला मामले की सजा काट रहे हैं। इस मामले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को हाई कोर्ट ने दोनों (सीबीआई और लालू ) पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद गुरुवार दोपहर कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर फैसला दिया। दरअसल, चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा काट रहे लालू यादव ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर देवघर, चाईबासा और दुमका मामले में जमानत के लिए 11 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं। चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया है कि इन गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।
रिम्स में चल रहा लालू का इलाज 
लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। फिलहाल आरजेडी मुखिया का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले बुधवार को यह आशंका जताई गई थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है। हालांकि चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है।