यूनिवर्सिटी की नौकरियों में मिलेगा पहले जैसा आरक्षण, मोदी सरकार ने खारिज किया 13 प्वाइंट रोस्टर

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यूनिवर्सिटी की नौकरियों में मिलेगा पहले जैसा आरक्षण, मोदी सरकार ने खारिज किया 13 प्वाइंट रोस्टर

यूनिवर्सिटी की नौकरियों में अनसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दो दिन पहले ऐसे संकेत दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 2


यूनिवर्सिटी की नौकरियों में मिलेगा पहले जैसा आरक्षण, मोदी सरकार ने खारिज किया 13 प्वाइंट रोस्टरयूनिवर्सिटी की नौकरियों में अनसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दो दिन पहले ऐसे संकेत दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था. बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था. हालांकि मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी. सूत्रों के मुताबिक, 7 मार्च को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस पर अध्यादेश लाने पर मुहर लग सकती है.
सोमवार को राजस्थान के अजमेर में मौजूद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को 13 पॉइंट रोस्टर से मुक्ति दिला दी जाएगी. जावड़ेकर राजस्थान अनुसूचित जाति मोर्चा के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद थे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद भी जावड़ेकर ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर भरोसा दिलाया था कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और अध्यादेश लाने के बारे में विचार चल रहा है. जावड़ेकर ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंज़ूर नहीं हुई तो सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी. उन्होंने कहा था कि सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में हमने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.