स्कूल ने अगली क्लास में प्रमोट करने से किया इनकार, नन्हे स्टूडेंट्स पहुंचे हाई कोर्ट

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स्कूल ने अगली क्लास में प्रमोट करने से किया इनकार, नन्हे स्टूडेंट्स पहुंचे हाई कोर्ट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ड्रीम्स वैली जूनियर स्कूल के ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के कुछ छात्रों ने स्कूल के खिलाफ क्लास 2 से क्लास 3 में प्रमोट न करने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटिगरी की तीन स्टूडे


स्कूल ने अगली क्लास में प्रमोट करने से किया इनकार, नन्हे स्टूडेंट्स पहुंचे हाई कोर्टनई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ड्रीम्स वैली जूनियर स्कूल के ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के कुछ छात्रों ने स्कूल के खिलाफ क्लास 2 से क्लास 3 में प्रमोट न करने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटिगरी की तीन स्टूडेंट्स की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्कूल उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने बताया कि हर ड्रीम्स वैली के मैनेजमेंट की ओर से स्टूडेंट्स को लेटर दिए गए हैं कि उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सकता। ड्रीम्स वैली जूनियर स्कूल की क्लास 2 की पांच ईडब्ल्यूएस कैटिगरी की बच्चियों को क्लास 3 में अपने पैरंट स्कूल वैली स्कूल के लिए प्रमोट करने से मना कर दिया है। इन स्टूडेंटट्स की ओर से कोर्ट से गुजारिश की गई है कि उन्हें अगली क्लास में मेन स्कूल- वैली स्कूल में प्रमोट किया जाए।

वहीं स्कूल ने पैरंट्स के लिए 27 नवंबर को सर्कुलर निकाल कर शिक्षा निदेशालय के 27 जुलाई के सर्कुलर का हवाला भी दिया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, जिस तरह से शिक्षा निदेशालय नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकालता है, उसी तरह क्लास 2 और इससे आगे की क्लासों के लिए भी होगा। स्कूल ने पैरंट्स से कहा है कि वो क्लास 3 के लिए तब अप्लाई करे, जब निदेशालय सेशन 2019-20 के लिए ऑनलाइन एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाले। जिसकों लेकर बच्चों के पेरेंटस का कहना है कि स्कूल के प्रबंधक भेदभाव कर रहे है।