वृद्ध को कुएं में धकेलकर मार डालने के आरोपी की जमानत खारिज
सुलतानपुर। जमीनी विवाद में वृद्ध को कुएं में धकेलकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्
सुलतानपुर। जमीनी विवाद में वृद्ध को कुएं में धकेलकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरे जिवधर मजरे भेटुआ गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले नीरज कुमार ने जमीनी विवाद के चलते अपने वृद्ध पिता रामअचल कोरी को कुएं में धकेलकर मार डालने के आरोप में आरोपीगण नन्दलाल कोरी उसके बेटे दुर्गेश व उसकी पत्नी रेनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में दुर्गेश कोरी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने अर्जी खारिज कर दी है।
मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरे जिवधर मजरे भेटुआ गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले नीरज कुमार ने जमीनी विवाद के चलते अपने वृद्ध पिता रामअचल कोरी को कुएं में धकेलकर मार डालने के आरोप में आरोपीगण नन्दलाल कोरी उसके बेटे दुर्गेश व उसकी पत्नी रेनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में दुर्गेश कोरी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने अर्जी खारिज कर दी है।