सुप्रीम कोर्ट को गारंटी देनी होगी कि इसके बाद किसी भी मस्जिद-दरगाह पर विवाद नहीं किया जाएगा
लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूर्व सदस्य मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने कहा कि इस्लामी शरीयत मस्जिद शिफ्ट करने की इजाजत देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि, खलीफा हजरत उमर ने कूफा शहर में एक मस्जिद को शिफ्ट करके उसकी जगह खजूर
लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूर्व सदस्य मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने कहा कि इस्लामी शरीयत मस्जिद शिफ्ट करने की इजाजत देती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि, खलीफा हजरत उमर ने कूफा शहर में एक मस्जिद को शिफ्ट करके उसकी जगह खजूर का बाजार बनवाया था। अमन की खातिर मस्जिद के लिए दूसरी जगह बड़ी जमीन लेकर समझौता किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट को गारंटी देनी होगी कि इसके बाद किसी भी मस्जिद, दरगाह, दर्सगाह को लेकर विवाद पैदा नहीं किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि, खलीफा हजरत उमर ने कूफा शहर में एक मस्जिद को शिफ्ट करके उसकी जगह खजूर का बाजार बनवाया था। अमन की खातिर मस्जिद के लिए दूसरी जगह बड़ी जमीन लेकर समझौता किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट को गारंटी देनी होगी कि इसके बाद किसी भी मस्जिद, दरगाह, दर्सगाह को लेकर विवाद पैदा नहीं किया जाएगा।