छोटी-छोटी गलतियों के लिए हजारों टैक्सपेयर्स को मिला आयकर विभाग का नोटिस

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छोटी-छोटी गलतियों के लिए हजारों टैक्सपेयर्स को मिला आयकर विभाग का नोटिस

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने टीडीएस लेट पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में देरी, टैक्स रिटर्न नॉन फाइलिंग में देरी जैसी छोटी गलतियां करने पर करदाताओं को नोटिस जारी किए है। इन नोटिंसो के मिलने के बाद करदाता बेहद चिंता में आ गए है। क्योंकि इन नोटिसों में जो


छोटी-छोटी गलतियों के लिए हजारों टैक्सपेयर्स को मिला आयकर विभाग का नोटिसनई दिल्ली। आयकर विभाग ने टीडीएस लेट पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में देरी, टैक्स रिटर्न नॉन फाइलिंग में देरी जैसी छोटी गलतियां करने पर करदाताओं को नोटिस जारी किए है। इन नोटिंसो के मिलने के बाद करदाता बेहद चिंता में आ गए है। क्योंकि इन नोटिसों में जो धाराएं दी गई है उनमें सजा का प्रावधान भी है। इसी तरह एक महिला मृदुला (बदला हुआ नाम) को भी नोटिस मिला है। उनको डर सता रहा है कि कहीं उन्हें जेल ही न हो जाए।
ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी से लिया गया टीडीएस भरने में 30 दिनों की देरी कर दी। टीडीएस न जमा कराने पर सरकार कुछ धाराओं का इस्तेमाल करती है, जिसके तहत तीन महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
जो नोटिस मृदुला को मिला है उसमें आईटी एक्ट की 276बी और 278बी धाराओं का प्रावधान है। लिखा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मृदुला के मुताबिक, उनके केवल 4 कर्मचारियों की सैलरी छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से अधिक है और टीडीएस (छोटी सी रकम) भी उन्होंने महीने भर की देरी से लेकिन वित्त वर्ष के दौरान ही जमा करा दिया था।
इन नोटिसों का जवाब देने के लिए भी करदाताओं को काफी कम समय मिल रहा है। केवल इतना ही नहीं कई वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। हालांकि कई संगठन ऐसा किए जाने का विरोध कर रहे हैं।