गैंगरेप के मामले में दो भाइयों को कठोर कारावास

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गैंगरेप के मामले में दो भाइयों को कठोर कारावास

बारां (राजस्थान)। विशेष न्यायालय पोक्सो क्रम २ के न्यायाधीश राकेश कटारा ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों को बीस-बीस साल के कठोर तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई है। यह मामला करीब ढाई साल से न्यायालय में विचाराधीन


गैंगरेप के मामले में दो भाइयों को कठोर कारावासबारां (राजस्थान)।  विशेष न्यायालय पोक्सो क्रम २ के न्यायाधीश राकेश कटारा ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों को बीस-बीस साल के कठोर तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई है। यह मामला करीब ढाई साल से न्यायालय में विचाराधीन था।

विशेष लोक अभियोजक तेजेन्द्र शर्मा ने बताया कि अटरू निवासी एक विवाहिता ने ६ अप्रेल २०१६ को अटरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसे उसके पति वसीम ने घर के कमरे में देवर नदीम के साथ बंद कर दिया। इस दौरान नदीम ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। 

पीडि़ता का आरोप था कि उसके शादी वसीम के साथ करीब १२ वर्ष पूर्व हुई थी। उसके तीन संतानें हैं। शादी के बाद से ही पति उसके साथ मारपीट करता था। उसका देवर नदीम बदमाश किस्म का है, इसके कारण वह अपने पति के साथ कस्बे में ही किरायो का मकान लेकर रहने लगी थी। 

कुछ दिनों बाद उसका पति नदीम को घर बुलाकर उसकी झांड़ाफूंकी कराने लगा। बाद में नदीम के कहने पर उसके पति ने उसे देवर के साथ एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यहां न्यायालय में चालान पेश किया था। 

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में दस गवाहों के बयान कराए। न्यायाधीश ने इस मामले में दोषसिद्ध होने पर दोनो अभियुक्त भाइयों को बीस-बीस साल के कठोर कारावास व २५-२५ हजार रुपए की सजा सुनाई है।