5 लाख आय पर टैक्स छूट का मतलब समझें...

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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5 लाख आय पर टैक्स छूट का मतलब समझें...

चुनावी साल को देखते हुए जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में निम्न मध्य वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी


5 लाख आय पर टैक्स छूट का मतलब समझें...चुनावी साल को देखते हुए जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में निम्न मध्य वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
5 लाख आय पर टैक्स छूट का मतलब समझें...
हालांकि, जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80 C से लेकर 80 U के तहत आने वाले सभी डिडक्शन के बाद भी अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक रहती है तो आपको टैक्स देना होगा अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्‍त मंत्री ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्‍हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी बशर्ते वे 80C के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर लें।
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साथ ही पहले की ही तरह दो लाख रुपये तक के होम लोन के ब्‍याज, एजुकेशन लोन पर ब्‍याज, राष्‍ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान, मेडिकल इंश्योरेंस, वरिष्‍ठ नागरिकों की चिकित्‍सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्‍त कटौतियों के साथ और अधिक आय वाले व्‍यक्तियों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।