एनपीएस में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए नियम

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. Business

एनपीएस में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए नियम

NPS New Rule


NPS New Rule: अगर आप भी अपने और परिवार के आने वाले भविष्य को लेकर एनपीएस में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरुरी हो सकती है। आपको बता दें पीएफआरडीए की ओर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।
 

पीएफआरडीए ने बीते साल इससे जुड़ा नियम बदला था। अब फिर 1 अप्रैल से लॉगइन से जुड़ा नियम बदलने वाला है। नए नियम और रेग्युलेटर की ओर से बदले गए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

एनपीएस में 1 अप्रैल से टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन लागू होने जा रहा है। इसमें एपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार पर सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के द्वारा लॉगइन करना होगा। इससे एनपीएस खाते को पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ रखा जाएगा।

अभी खाते को लॉगइन करने के लिए आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा लॉगइन करने के बाद किसी भी तरह का बदलाव हो पाता है।

PFRDA ने 1 फरवरी से निकासी के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत एनपीएस खाताधारक को कुल जमा रकम के 25 फीसदी से ज्यादा रकम निकालने की परमीशन नहीं है। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों का योगदान होगा। इसके मुताबिक यदि आपके नाम पर पहले से एक घर है तो उसके लिए एनपीएस खाते से पैसा निकालने की परमीशन नहीं होगी।

PFRDA ने पैसा निकालने के नियमों में भी बदलाव किया है। नए नियम के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने निवेश से एकसाथ रकम के बजाय अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं।

इस नियम के तहत आप मैच्योरिटी खाते को अपनी आवश्यकता के मुताबित तिमाही, छमाही या फिर सालान निकाल पाएंगे। पहला नियम था कि एनपीएस में जमा रकम में से आप 60 फीसदी को एक बार निकाल पाएंगे। लेकिन बाकी की 40 फीसदी रकम पेंशन के लिए एन्युटी प्लान खरीदना होता था।

इससे पहले PFRDA ने पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया था। नए नियम के मुताबिक आपको पैसा निकालने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यदि आप लाभ उठाने वाले शख्स के कागजों को अपलोड नहीं करता या इससे गड़बड़ी पाई जाती है तो उनकी पेंशन रूक सकती है।

इसमें पहले आपको चेक करना होगा कि आपने एनपीएस विड्रॉल फार्म अपलोड किया है या फिर नहीं। इसके अलावा आपके पास बैंक खाता प्रूफ या फिर पर्मानेंट रिटार्ड खाता नंबर कार्ड भी कॉपी होना चाहिए।

इससे पहले PFRDA ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए पैसे निकालने वाले प्रोसेस को आसान बनाने के प्रयास के तहत बीते साल पेंशन फंड छोड़ने के बाद एन्युटी का चुनाव करने के लिए एक अलग प्रस्ताव फॉर्म पूरा करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया था। पेंशन बोर्ड की ओप से इशारा भी किया गया था कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स की ओर से फाइल किए गए निकासी फॉर्म को एन्युटी का प्रस्ताव माना जाएगा।