SBI-HDFC-ICICI के करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा फायदा, आरबीआई की तरफ से जारी हुआ निर्देश
केंद्रीय बैंक द्वारा बताया गया है कि ऐसे हालात में आपके लिए सेल्फ डेक्लेरेशन की जरुरत पड़ जाती है। तरह से खाताधारक के पते को अपडेट कर जानकारी ले सकते हैं।
दो महीने में बैंक की तरफ से होगा सत्यापन
आरबीआई की ओर से बताया गया है है कि रि केवाईसी को लेकर बैंक दोबारा जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। आदेश में बताया गया है कि खाताधारक को इस स्थिति में बात करें तो केवाईसी से जुड़ी ईमेल- आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल के जरिये प्रदान करना भी काफी आसान हो जाता है।
आरबीआई की तरफ से जानकारी मिली है कि यदि पते में बदलाव किया जाता है तो ग्राहक किसी भी माध्यम के द्वारा अपने अपडेट पते को बैंक के पास दिखा सकता है। इसके दो महीने के अंदर बैंक की ओर से घोषित पते का सत्यापन करना होता है।
कुछ मामलों में दोबारा होता है केवाईसी
रिजर्व बैंक की तरफ से जानकारी दी गई है कि बैंकों को टाइम टू टाइम अपने रिकॉर्ड को अप-टू-डेट करने की जरुरत होती है। इसलिए कुछ मामलों की बात करें तो केवाईसी शुरु करने की जरुरत पड़ जाती है। ऐसा केवल उन ही मामलों में किया जाता है जहाँ पर दस्तावेज की लिस्ट नहीं रहती है। या केवाईसी को लेकर कागजों की वैधता बाकी नहीं है। इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहक की ओर से पेश किया जाने वाले कागजात की जरुरत पड़ जाती है।