इस बैंक में है खाता तो हो जाएं सावधान ! RBI ने रद्द किया लाइसेंस

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इस बैंक में है खाता तो हो जाएं सावधान ! RBI ने रद्द किया लाइसेंस

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देशभर में जितने भी प्राइवेट या सरकारी बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के अधीन आते हैं। आरबीआई बैंक के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कदम पर नजर बनाए रखता है।

यदि कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक काम नहीं करता तो आरबीआई तुरंत बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है। ऐसा ही कुछ आरबीआई ने पुणे स्थित rupee सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ किया है।


यह बैंक आने वाली 22 सितंबर से अपना कारोबार बंद कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त 2022 की तारीख में आदेश जारी कर रुपए सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये कार्रवाई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश के बाद की है। आरबीआई (Reserve Bank Of India) के मुताबिक 22 सितंबर 2022 से बैंक के सभी वित्तीय व्यवसाय बंद कर दिए जाएंगे।

RBI ने सहकारी आयुक्त और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया है कि वह बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

क्यों रद्द किया गया लाइसेंस?

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) की ओर से ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(1) और धारा 22(3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण किया गया है।

 बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि बैंक के कारोबार को जारी रखना बैंक के ग्राहकों के हित में नहीं है। RBI के अनुसार बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा।

बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।