आयकर विभाग ने बड़े नियमों में किया बदलाव, जान लें नहीं तो हो जाएगा नुकसान
बैंक या पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा नियम बदला है. टैक्स विभाग की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन और आधार जमा करना होगा.
आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए नियम जारी किए हैं, जो लागू भी हो गए हैं। इस नियम को अधिसूचित कर दिया गया है।
अब पैन-आधार जरूरी
यदि कोई वित्तीय वर्ष में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
एक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में किसी एक या अधिक खातों से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन-आधार को लिंक करना आवश्यक होगा।
किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी पैन-आधार देना होगा।
अगर कोई चालू खाता खोलता है तो उसके लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
- अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक है तो भी उसे ट्रांजैक्शन के लिए पैन-आधार को लिंक करना होगा।
सख्त कर विभाग
आयकर विभाग ने यह फैसला नकदी की जालसाजी को कम करने और निगरानी के मकसद से लिया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेनदेन से अपडेट रहे। अब आधार और पैन के जुड़ने से ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। दरअसल, लेन-देन के दौरान पैन नंबर होने से आयकर विभाग आप पर कड़ी नजर रखेगा।