Old Pension Scheme : नई पेंशन योजना से कितनी अलग है पुरानी पेंशन योजना, आइये जानते हैं

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Old Pension Scheme : नई पेंशन योजना से कितनी अलग है पुरानी पेंशन योजना, आइये जानते हैं

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हालांकि इस बीच दोनों पेंशन योजनाओं के बारे में जानना काफी अहम हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको Old Pension Scheme और New Pension Scheme पर अपडेट देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे ये पेंशन योजनाएं एक दूसरे से अलग है.

Old Pension Scheme

पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे सरकार के जरिए अनुमोदित किया जाता है. पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी Last Drawn Salary के आधार पर पेंशन प्रदान करती है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी सर्विस लाइफ के अंत तक मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. व्यक्ति के जरिए ली गई आखिरी सैलरी की आधी राशि मासिक पेंशन के तौर पर दी जाती है.

New Pension Yojana

एनपीएस एक और रिटायरमेंट योजना है जिसमें लाभार्थी रिटायरमेंट के बाद इंवेस्ट की गई राशि का 60% निकाल सकेंगे. इसे भारत सरकार के जरिए वर्ष 2004 में पेश किया गया था.

वहीं बची हुई 40% राशि को मासिक पेंशन के तौर पर हासिल करने के लिए वार्षिकी में निवेश करने की आवश्यकता है यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद 60% एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए वार्षिकियों में 40% निवेश किया जाना है.

टैक्स छूट

वहीं पुरानी पेंशन योजना में किसी प्रकार का कोई टैक्स बेनेफिट नहीं हासिल होता है. जबकि नई पेंशन योजना में कर्मचारी आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये और 80सीसीडी (1बी) के तहत अन्य निवेशों पर 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट हासिल की जा सकती है.