PM Street Vendors Scheme: सरकार इन लोगों को दे रही 50 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन

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PM Street Vendors Scheme: सरकार इन लोगों को दे रही 50 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन

PM Street Vendors Scheme


सरकारी की ओर से लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। अगर किसी रेहड़ी-पटरी वाले को पैसे की जरुरत है तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है। सरकार ने शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थ‍िक मदद देने के ल‍िए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' साल 2020 में शुरू की थी.

योजना को द‍िसंबर 2024 तक के ल‍िए बढ़ाया

पहले यह योजना 2022 तक थी. लेक‍िन अब इसे सरकार ने द‍िसंबर 2024 तक के ल‍िए बढ़ा द‍िया है. जी हां, अब सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये का तीसरा लोन देने की सुविधा शुरू की जा रही है.

केंद्र की इस योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को मामूली पेपर वर्क के तहत तहत लोन द‍िया जा रहा है. तय मानकों के आधार पर इस योजना में लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है. अब 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' योजना के तहत दिसंबर 2024 तक आवेदन क‍िया जा सकता है.

10 हजार, 20 हजार और 50 हजार का लोन

केंद्र सरकार योजना के तहत पहला लोन 10 हजार, दूसरा 20 हजार और तीसरा लोन 50 हजार रुपये का देगी. योजना में आवेदन मंजूर होने पर आवेदक को कमर्श‍ियल बैंक, रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, को-ऑपरेट‍िव बैंक, एनबीएफसी आदि की तरफ से लोन की राश‍ि दी जाती है.

इसमें सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के ल‍िए 10 हजार रुपये का कोलेट्रल फ्री लोन देती है.

तो 7 प्रत‍िशत की वार्ष‍िक सब्सिडी

इसके अलावा 20 हजार और अब 50 हजार रुपये का लोन भी स्ट्रीट वेंडर्स ले सकते हैं. इसमें खास बात यह है क‍ि लोन लेने के ल‍िए गारंटी के तौर पर कुछ नहीं देना होता.

लोन का री-पेमेंट ईएमआई (EMI) में करने की छूट म‍िलती है. यद‍ि आप पेमेंट समय पर करते हैं तो 7 प्रत‍िशत की वार्ष‍िक सब्सिडी भी मिलती है.

क्‍या है योजना

केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30 दिन के भीतन लोन देने का न‍ियम है. इस योजना में आवेदन करने के ल‍िए आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना जरूरी है.

योजना के तहत आवेदन आप pmsvanidhi.mohua.org.in या मोबाइल एप के जर‍िये कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास केवाईसी दस्‍तावेज होना भी जरूरी है.

योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले, फल- सब्जी व‍िक्रेता, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकान वाले और हॉकर्स आदि आवेदन कर सकते हैं.