ट्रेन की सीट पर किया यह काम तो मान जाएगा नियमों का उल्लंघन, हो सकती है कार्रवाई

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ट्रेन की सीट पर किया यह काम तो मान जाएगा नियमों का उल्लंघन, हो सकती है कार्रवाई

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वहीं भारतीय रेलवे (Indian Railway Rule) ने बर्थ और सीटों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका यात्रियों को सेवाओं के कुशल संचालन के लिए पालन करना चाहिए. यहां हम बर्थ से जुड़े उन नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका ध्यान यात्रियों को रखना चाहिए.

ये है नियम

रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक आरक्षित डिब्बों में यात्री केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही सो सकते हैं, ताकि बाकी यात्रा के दौरान अन्य लोग सीटों का उपयोग कर सकें.

वहीं सोने का समय एक घंटे कम कर दिया गया था. वहीं इस दौरान तब समस्या पैदा होती है जब मिडिल बर्थ के यात्री उठने से मना कर देते हैं. ऐसे में निचली बर्थ वालों को आराम से बैठने को नहीं मिलता है. ऐसे में दिन के वक्त मिडिल बर्थ नहीं खोल सकते हैं.

मिली थी शिकायत

वहीं ट्रेन में तेज आवाज में संगीत सुनने और फोन पर बात करने पर भी यह नियम लागू होता है. भारतीय रेलवे को पहले नींद के घंटों के दौरान फोन पर जोर से बात करने और ईयरफोन के बिना गाने सुनने के बारे में कई शिकायतें मिलीं थी.

जिसके बाद यह नियम लागू किया गया था. इसके अलावा टीटीई, कैटरिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों को ट्रेनों में सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

हो सकती है कार्रवाई

रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों को दूसरे यात्री के कारण किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं. ऐसे में अगर रेलवे के इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.