10 हजार का जुर्माना! इन वाहन चालकों पर सख्ती, जानिए कब और क्यों

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10 हजार का जुर्माना! इन वाहन चालकों पर सख्ती, जानिए कब और क्यों

Traffic Challan


नई दिल्लीः अगर आप वाहन चला रहे हैं तो फिर जरूरी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों ट्रैफिक पुलिस लापरवाह लोगों के जमकर चालान काट रही है। इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप भी यातायात नियमों का पालन करते हुए ही आगे बढ़े नहीं तो फिर परेशानी ही परेशानी आपके सिर पर खड़ी होगी।

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे चालकों के चालान काट रही है, जिनके पास कुछ जरूरी कागज नहीं है। इसमें दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, की जमकर चेकिंग भी की जा रही है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। अभी तक चार महीने में पुलिस द्वारा करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के चालान किए जा चुके हैं। PUC सर्टिफिकेट नहीं होने की सूरत में लोगों पर 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी भी पड़ रही है।

पुलिस द्वारा तय की जा रही पेनल्टी की राशि

PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर लोगों के ऊपर दस हजार रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। चालान की राशि पुलिस निर्धारित कर रही है। PUC सर्टिफिकेट को बनवाने के खर्च की बात करें तो कुल 100 रुपये होता है। 100 रुपये के लालच में लोग दस हजार रुपये तक की पेनल्टी भर रहे हैं। अगर आप पेनल्टी से बचने की सोच रहे हैं तो फिर जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

जरूरी है कि आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो PUC सर्टिफिकेट आराम से बनवा सकते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। PUC की सहायता से पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है। दिल्ली एनसीआर में आप गाड़ी चलाते हैं ज्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

PUC सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाता है जब सेंटर चेकिंग के दौरान गाड़ी तय सीमा के दायर में पाई जाए। आपकी गाड़ी प्रदूषण करती है तो गाड़ी की रिपेयरिंग या ट्यूनिंग कराने के लिए बोला जाता है।

जानिए PUC सर्टिफिकेट को लेकर क्या है कानून

गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका है तो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 190(2) के तहत चालान काटने का काम किया जाता है। इसमें 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं ट्रांसफोर्ट विभाग अपनी तरफ से PUC सर्टिफिकेट ना होने पर गाड़ी ओनर लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी करने का काम करता है।