Bank News : गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के बाद ऐसे ले सकते हैं वापस, बस पता होना चाहिए ये तरीका
नई दिल्ली: आजकल लगभग हर कोई इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता है. ऐसे में कई बार भूलवश गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और फिर उन पैसों को वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
हालांकि, सभी लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय सावधानी बरतते हैं. लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक की वजह से पैसे गलत अकाउंट में चले जाते हैं. ऐसे ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने अपनी सालाना Ombudsman Schemes 2021-22 रिपोर्ट जारी की है.
इसमें गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की शिकायतों के बारे में बताया गया है. वर्ष 2021-22 में ऐसे गलत ट्रांजैक्शन में से 6.01 फीसदी पैसा रिवर्स नहीं हो पाया. आज हम आपको बता रहे हैं कि कभी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो उसे वापस लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
जितना जल्दी हो बैंक को सूचित करें
अगर कभी भूलवश आप किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं इसकी सूचना जितना जल्दी हो सके आपके बैंक को देनी चाहिए. इसके लिए आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं.
यहां पर आपसे बैंक की ओर से जो जानकारी मांगी जाती है वह सब उन्हें उपलब्ध करा दें. आमतौर पर आपसे ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अकाउंट नंबर आदि पूछा जाता है.
गलत अकाउंट नंबर होने पर क्या होगा?
आपने जो अकाउंट नंबर ट्रांजैक्शन करते समय डाला है वो अगर गलत होता है तो कुछ समय के बाद बैंक खुद ही राशि को वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है. इसकी शिकायत करने के बावजूद आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप बैंक जाकर ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं.
उन्हें अपनी समस्या बताकर यह जानने का प्रयास करें कि आपका पैसा कहां अटका हुआ है. इस तरह आपको जानकारी मिल जाएगी और बैंक आपको पैसे वापस कर देगा.