PAN Card धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, 31 मई तक यह काम ना किया तो होगा भारी नुकसान

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. Business

PAN Card धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, 31 मई तक यह काम ना किया तो होगा भारी नुकसान

PAN Card

Photo Credit: upuklive


अगर इस काम को कराने में लापरवाही बरती तो फिर कार्रवाई होनी निश्चित है। यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटने का काम किया जाएगा। 

भारत सरकार की तरफ से पैन कार्ड शुरू किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, जिसके बिना जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पैन कार्डधारकों के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आपको हर हाल इसे आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर तय तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

इतना ही नहीं पैन यूजर्स आधार से अपना खाता लिंक नहीं करते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर विभाग के अनुसार, यदि टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ता है तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

अगर इस काम को कराने में लापरवाही बरती तो फिर कार्रवाई होनी निश्चित है। यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटने का काम किया जाएगा। सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

31 मई तक जरूर कराएं यह काम

पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो जरूरी नियमों को जान लें जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस मामले में सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए पैन 31 मई को या उससे पहले आधार के साथ लिंक से एक्टिव हो जाता है।

साल 2024 में टैक्स डिडक्ट का कोई दायित्व नहीं माना जाएगा। एकेएम ग्लोबल, पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल ने कहा कि सर्कुलर उन मामलों में टैक्स को कुछ राहत देता है जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण टैक्सपेयर्स का पैन निष्क्रिय पाया जाता है।

उन्होंने कहा कि यूजर्स को यह सलाह दी जाती है कि 31 मई से पहले आदर्श रूप से टैक्सपेयर्स आधार को पैन से लिंक कराने का काम कर लें। यह प्रावधान उनको काफी राहत प्रदान करता है।

पैन कार्ड को आधार से यूं करें लिंक

आपको वैलिडेशन के लिए आधार कार्ड सेक्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आधार नंबर लिखें और वैलिडेट करने की जरूरत होगी।

फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं, यहां लिंक आधार सेक्शन पर जाना होगा।

इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखें और वैलिडेट पर क्लिक करने की जरूरत होगी।

इसके बाद ओटीपी आएगा उसे सही से भरने की जरूरत होग।

फिर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस अब पूरा हो जाएगा। इससे आपका सब काम पूरा हो जाएगा।