इस बैंक का लाइसेंस रद्द, जमाकर्ताओं को उठानी पड़ सकती है मुश्किलें

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इस बैंक का लाइसेंस रद्द, जमाकर्ताओं को उठानी पड़ सकती है मुश्किलें

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RBI News : उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। 

 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, वाराणसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है।

लाइसेंस रद्द करते हुए RBI ने कहा, “इसके परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई, 2024 को कारोबारी घंटों के बाद बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देगा।

लोगों के पैसे का क्या होगा?

उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

RBI ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। 4.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

रिजर्व बैंक ने कहा, “अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”

डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छाओं के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है।