EPFO नियमों में बदलाव: अब PF ट्रांसफर होगा ऑटोमैटिक, जानिए पूरी जानकारी
EPFO Rule Change : EPFO ने कहा कि किसी की मौत होने के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का पेमेंट कर दिया जाएगा।
ईपीएफओ के द्वारा खाताधारकों के लिए काफी बड़ा ऐलान किया गया है। ईपीएफओं की तरफ से पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम के नियमों का बदलाव किया गया है। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दे दी है।
वहीं नए नियमों के अनुसार, अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत होती है और उशका पीएफ खाता ईधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां पीएफ खाते के साथ में दी गई जानकारी से नहीं प्राप्त होती है, तो भी उस खाताधारक के पैसों का पेमेंट नॉमिनी को कर दिया जाएगा।
इस बदलाव के साथ में डेथ क्लेम सेटलमेंट काफी आसान हो गया है। EPFO की ओर से ये भी कहा गया है कि ईपीएफ सदस्यों की मौत होने पर क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार डेटा को ऐड करने और उनका सत्यापन करने में कई प्रकार की परेशानियां भी हो रही थी।
इसलिए ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को पेमेंट करने में देरी गो रही थी और उनको पैसों के लिए काफी इंतजार करना होता था। EPFO ने कहा कि किसी की मौत होने के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार भी नहीं किया जा सकता है।
इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का पेमेंट कर दिया जाएगा। बहराल इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत काफी जरुरी होगी। क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा लगाई गई मुहर के बाद पीएफ की राशि का पेमेंट नॉमिनी को किया जाएगा।
इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़े को रोकने के लिए खास ध्यान रखा गया है। इस नियम के तहत नॉमिनी या फिर परिवार के सदस्यों की भी सत्यता की पूरी जांच की जाएगी।
इसके बाद पीएफ के पैसों का पेमेंट भी किया जाएगा। ये उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ अकाउंट होल्डर की आधार पर दी सारी जानकारी गलत होगी। यदि सदस्यों की जानकारी ईपीएफओ और यूएएन के पास गलत होगी, तभी पैसों के पेमेंट के लिए दूसरे प्रोसेस का पालन करना होगा।
अगर पीएफ अकाउंट होल्डर ने अपनी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी अचानक से मौत हो जाती है तो पीएफ के पैसों का पेमेंट कानूनी रूप से मृत सख्स के उत्तराधिकारी को किया जाएगा। इसके लिए उसे अपना आधार कार्ड देना होगा।