EPFO ने बदले नियम! कर्मचारी की मृत्यु पर अब पत्नी और बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे करें दावा

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EPFO ने बदले नियम! कर्मचारी की मृत्यु पर अब पत्नी और बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे करें दावा

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Photo Credit: upuklive


नई दिल्लीः ईपीएफओ की तरफ से पीएफ कर्मचारियों को कई बंपर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसका बड़े स्तर पर फायदा भी देखने को मिलता है। एक स्कीम तो ऐसी चल रही है जो रिटायरमेंट के बाद आपके रेगुलर इनकम का सहारा बनी हुई है। ईपीएफओ ने इस स्कीम को ईपीएस के नाम से चला रखा है, जिसका आगाज साल 1995 में किया था।

इसमें कई तरह के फायदे मेंबर्स को दिए जाते हैं। यह योजना मुश्किल में जीवन यापन कर रहे लोगों को बड़ा सहारा बना जाती है। ईपीएफओ की इस इस योजना में एक लंबे समय तक रेगुलर इनकम के लिए क्‍लेम करने का काम किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि ईपीएस के तहत कई तरह की पेंशन का लाभ लोगों को दिया जाता है। इन सभी की शर्तें अलग-अलग होती हैं। ईपीएस की खासियत जानने के लिए नीचे तक आर्टिकल ध्यान से पढ़ सकते हैं।

वृद्धावस्‍था पेंशन बनी वरदान

इस पेंशन का फायदा उसी शख्स को मिलता है जिसकी सदस्यता 10 साल हो और 58 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 58 साल हो चुकी है तो फिर अगले ही दिन पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर 10 वर्ष की सदस्‍यता पूरी करने के बाद जॉब से रिजाइन कर देता है तो ईपीएफ अधिनियम लागू किया जाता है। वह 50 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद पूर्व पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है।

आयु 58 साल हो जाएगी तो फिर पूरी पेंशन का लाभ ले सकता है। सालाना 4 प्रतिशत की दर कम करके पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 58 की आयु में 10,000 रुपये पेंशन पाने का हकदार होगा। 57 वर्ष की आयु में पेंशन 4 प्रतिशत कम कर 9,600 रुपये पेंशन पाने का हकदार होगा। 56 साल की उम्र में 9,216 रुपये पेंशन का फायदा मिल जाएगा।

जानिए विकलांगता पेंशन क्या होती?

कोई कर्मचारी विकलांगता के चलते नौकरी करने में सक्षम नहीं और रिजाइन कर देता है तो उसे इस तरह की पेंशन का फायदा दिया जाता है। इसके लिए न्‍यूनतम सदस्‍यता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही एक माह का अंशदान होना जरूरी है।

इन्हें भी मिलेगी पेंशन

किसी वजह से कर्चमारी की अचानक मौत हो जाए तो पत्नी व दो बच्चों को पेंशन देने का प्रावधान है। अगर दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं तो 25 की आयु पूरे होने तक पहले दो बच्‍चों को पेंशन का फायदा दिया जाएगा। वहीं, बड़े बेटे की उम्र 25 साल हो जाती है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। फिर तीसरे बच्‍चे की पेंशन शुरू हो जाएगी।