पैन कार्ड-आधार से सरकार को हुई 2125 करोड़ रुपये की कमाई, जुर्माने ने भर दिया सरकारी खज़ाना

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पैन कार्ड-आधार से सरकार को हुई 2125 करोड़ रुपये की कमाई, जुर्माने ने भर दिया सरकारी खज़ाना

pan-aadhar link update


PAN-Aadhaar Link Update : केंद्र सरकार के द्वारा आधार और पैन के लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। सरकार के द्वारा 30 जून आखरी तारीख तय की गई थी। इसके बाद 1 हजार रुपये का जुर्माना भरकर आधार पैन को लिंक करा रहे हैं।

आधार को पैन से लिंक करना काफी जरुरी है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको काफी नुकसान हो सकता है।वहीं बड़े खाते का ट्रांजेक्शन भी बैंक से नहीं कर सकते हैं। सरकारी स्कीम का लाभ भी बिना किसी पैन आधार के लिंक के नहीं उठाया जा सकता है।

चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संसद में बताया गया कि सरकार के द्वारा 1 जुलाई से लागू पेनालिटी के साथ में पैन और आधार लिंक के जरिए तकरीबन 2125 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं।

इस राशि से सरकार का खजाना भर गया है। इसी दौरान 2.12 करोड़ लोगों ने अपने आधार को पैन से लिंक भी कराया है।

पैन कार्ड को नहीं किया गया डीएक्टीवेट

संसद के इस सत्र में एक सवाल पूछा गया था कि क्या जिन लोगों का आधार पैन से लिंक नहीं है तो उनके पैन कार्ड को बंद कर दिया गया है इस सवाल से जवाब में राज्यमंत्री पंकज ने कहा कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उनके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट नहीं कराया गया है।

अगर पैन आधार के साथ में लिंक नहीं है तो पैन केवल इनऑपरेटिव है।

टैक्स रिफंड का नहीं मिलेगा लाभ

पैनआधार को लिंक न करने पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि पैन के साथ में यदि आधार को लिंक नहीं कराया जाता है तो टैक्स विभाग की तरफ से रिफंड को जारी नहीं किया जाएगा।

पैन के ऑपरेटिव होने पर ब्याज का भी भुगतान नहीं किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में तकरीबन 70 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है।

जिसमें से अभी तक 60 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसमें 2.12 करोड़ लोगों ने दस्तावेज पर जुर्माना दिया है।