बेटी के नाम से खोला है अगर सुकन्या समृद्धि का खाता तो फटाफट कर ले ये काम, वरना हो सकती है मुसीबत

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बेटी के नाम से खोला है अगर सुकन्या समृद्धि का खाता तो फटाफट कर ले ये काम, वरना हो सकती है मुसीबत

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नई दिल्ली, 07 सितम्बर , 2023 : भारत में अब बेटियों की जिंदगी उज्जवल बनाने के लिए कई बेहतरीन स्कीम चलाई जा रही हैं, जो अमीर बनाने का काम कर रही हैं। आपके घर में भी कोई बिटिया जन्मी तो उसके खर्च की टेंशन कतई ना लें, क्योंकि सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी स्कीम चलाई जा रही है।

इस स्कीम में बेटियों को एक नहीं बल्कि कई-कनई लाख रुपये का फायदा हो रहा है। इस बीच देश की धाकड़ स्कीम में शामिल सुकन्या समृद्धि योजना पर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।

सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी बिटिया ने नए नियमों को इग्नोर किया तो फिर नुकसान भुगतना पड़ सकता है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय की ओर से निवेशकों को आधार और पैन नंबर देना जरूरी कर दिया है, जिसकी अब आखिरी तारीख भी आने वाली है।

जानिए किस तारीख तक जमा करें आधार और पैन कार्ड

सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी लाडो का नाम लिंक है तो फिर जरूरी चीजों को ध्यान से जान लें, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस बीच वित्त मंत्रालय की ओर से कुछ दिन पहले एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डाकघर योजनाओं में खाता ओपन कराते समय आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करने की जरूरत होगी।

किसी वजह से आप उस समय क‍िसी कारण पैन जमा नहीं कर पाए तो इसे दो महीने के अंदर जमा कराने काकाम कर सकते हैं। तय किए गए दो महीने 30 सितंबर 2023 को पूरे होने जा रहे हैं। आप आराम से 30 सितंबर तक यह काम कराने का कर सकते हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

अगर आपने इस काम को कराने में देरी की तो फिर कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नियमानुसार न‍िवेशक यदि 30 स‍ितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार जमा नहीं करते तो 1 अक्‍टूबर से अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा।

जानिए योजना से जुड़ी जरूरी बातें

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ 2015 में किया गया था। इसके साथ ही अकाउंट ओपन कराकर बेटी के लिए बड़ा फंड इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं।

साथ ही अब योजना में न‍िवेश करने के ल‍िए पैन और आधार कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। इतना ही नहीं 31 मार्च को व‍ित्‍त मंत्रालय ने 6 महीने के अंदर आधार और पैन नंबर के बारे में जानकारी देने के दिशा-निर्देश जारी किए थे।