Income Tax Refund: इनकम टैक्स विभाग का बड़ा ऐलान, ब्याज के साथ मिलेगा पैसा
Income Tax Department :यदि आयकर विभाग की तरफ से रिफंड देने में देरी होती है तो करदाताओं को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाता है.
टैक्स पेयर्स को इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी. इस साल रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर (ITR) फाइल किये गए.
कई लोग अभी भी ऐसे हैं, जिन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिला. सामान्य तौर पर आयकर विभाग की तरफ से 10 से 30 दिनों में ही रिफंड दे दिया जाता है.
ब्याज के साथ मिलेगा रिफंड
यदि आपको अभी भी आयकर रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिला है तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कई बार लंबी जांच के कारण रिफंड पाने में देरी हो सकती है. कई मामले में देरी के लिए आयकर रिटर्न द्वारा आपको ब्याज के साथ रिफंड दिया जाएगा.
कितना मिलता है ब्याज
यदि आयकर विभाग की तरफ से रिफंड देने में देरी होती है तो करदाताओं को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाता है.
इन मामलों में नहीं दिया जाएगा ब्याज
यदि आपको मिलने वाला टैक्स रिफंड आपने कुल टैक्स देता का दस प्रतिशत से कम है तो ऐसे मामले में आपको आयकर रिफंड में देरी होने पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले ही आईटीआर फाइल किया है तो ही आपको रिफंड पर मिलने वाले ब्याज के हकदार होंगे.
यदि आपका रिफंड का अमाउंट आपके टैक्स का दस प्रतिशत है, लेकिन तय समय से पहले आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो भी आपको रिफंड में देरी होने पर ब्याज नहीं दिया जाएगा.
रिफंड में देरी पर क्या करें
यदि आपको आयकर रिफंड पाने में देरी हो रही है तो अपना आधिकारिक ईमेल चेक करते रहे. कई बार आपके आयकर रिटर्न में गलती होने के कारण भी रिफंड पाने में देरी हो सकती है.
जिसके बारे में आयकर विभाग द्वारा ईमेल के जरिये सूचना दी जाती है. इतना ही नहीं आयकर दाता चाहे तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.