Income Tax Refund: ये लोग पा रहे हैं लाखों का रिफंड, आप क्यों नहीं, जानिए कैसे करें अपनी गलतियां में सुधार

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Income Tax Refund: ये लोग पा रहे हैं लाखों का रिफंड, आप क्यों नहीं, जानिए कैसे करें अपनी गलतियां में सुधार

Income Tax Refund

Photo Credit: upuklive


itr refund : विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 23 अगस्त 2024 तक कुल 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जिनमें 5 करोड़ 34 रिटर्न प्रोसीड किया जा चुका है. 

असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इमकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हुए काफी टाइम बीत चुका हैं। इसी के चलते लोगों को अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार हो रहा हैं। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी.

आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार, डेडलाइन तक 7 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया था. हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है.लेकिन उन्हें पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी.

7.43 करोड़ लोगों ने दाखिल किया ITR 

विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 23 अगस्त 2024 तक कुल 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जिनमें 5 करोड़ 34 रिटर्न प्रोसीड किया जा चुका है. इसके अलावा 2 करोड़ आईटीआर रिटर्न ऐसे हैं, जो वेरिफाई तो गए हैं, लेकिन उन्हें प्रोसीड किया जाना है.

इन वजहों से लेट हो सकता है टैक्स रिफंड 

इस साल बहुत सारे लोगों के टैक्स रिफंड मिलेने में देरी होने में एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण आईटीआर भी है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग इस साल सबसे ज्यादा लोगों को दोषपूर्ण आईटीआर के लिए आयकर विभाग की धारा 139(9) के तहत नोटिस जारी कर रहा है. यह नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आएगा.

इसके अलावा अगर आपने अपने आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिन के भीतर ई-वेरिफाई या ITR-V (ऑफलाइन) नहीं कराया है तो, भी आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा.

ऐसे में अगर आपने 25-30 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया है और अधिक टैक्स कटौती का दावा किया है, तो आपको तुरंत अपना आईटीआर वेरिफाई करा लेना चाहिए.

ऐसे चेक करें Income Tax Refund 

आयकर रिटर्न की जांच करने के लिए आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉगइन कर लेना है.

'ई-फाइल' टैब पर जाएँ। फिर 'आयकर रिटर्न' और 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें.

आप चुने गए आकलन वर्ष की रिफ़ंड स्थिति की जाँच कर सकते हैं.