Income Tax Slab : ITR फॉर्म में सरकार ने चोरी छुपे कर दिए बड़े बदलाव, टैक्स भरते समय ध्यान से पढ़ लें पूरा फॉर्म

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Income Tax Slab : ITR फॉर्म में सरकार ने चोरी छुपे कर दिए बड़े बदलाव, टैक्स भरते समय ध्यान से पढ़ लें पूरा फॉर्म

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बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे. इन ऐलान में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर भी काफी अहम ऐलान किया था. वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा.

वहीं इसके साथ ही अब वित्त वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आईटीआर फॉर्म का भी अपडेट आ गया है, जिसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न

इस बार आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर 1-6) और आयकर सत्यापन फॉर्म (आईटीआर वी) नोटिफाई कर दिए गए हैं. इन फॉर्म्स का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2022-23 में की गई आय के रिटर्न फाइलिंग के लिए किया जाएगा. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

आईटीआर फॉर्म

पिछले वर्षों की तुलना में इनकम टैक्स विभाग ने समय से पहले ही ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. वहीं आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिनके बारे में जानना काफी जरूरी हो जाती है. आइए जानते हैं इस बार आईटीआर फॉर्म में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं.

किए हैं ये पांच बदलाव

- अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 में क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति (VDA) से कोई आय अर्जित की है तो आपको ऐसी आय को नए आईटीआर फॉर्म में प्रदान किए गए एक अलग शेड्यूल में रिपोर्ट करना होगा.

- ट्रेडिंग खातों में अब इंट्रा-डे ट्रेडिंग से टर्नओवर और आय का खुलासा करने का विकल्प है.

- आयकर अधिनियम की धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए Disclosure का एक विकल्प भी जोड़ा गया है.

- करदाताओं को यह खुलासा करना होगा कि वे विदेशी संस्थागत निवेशक हैं या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक.

- आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में एक नई प्रश्नावली जोड़ी गई है, इसमें पिछले वर्षों में New Tax Regime को लेकर जानकारी देनी होगी.

इनकम टैक्स

वहीं टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर फॉर्म की जल्द अधिसूचना एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे करदाताओं को अपने जरूर जानकारियों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. वहीं नए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. वहीं व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स इस साल 31 जुलाई 2023 तक टैक्स दाखिल कर पाएंगे.