Indian Railway Rules : अब ट्रेन में सोते हुए कोई नहीं करेगा डिस्टर्ब, आज ही जान लें रेलवे के ये नियम

आपने ट्रेनों में अक्सर सफर किया होगा. उनमें आपने कई लोगों को हुड़दंग मचाते या मोबाइल पर देर तक गाना सुनते या बात करते देखा होगा. कई लोग देर तक लाइट जलाकर रखते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है.
क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में ये सब करना कानूनन जुर्म है और ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है. आज हम आपको ट्रेन में नींद से जुड़े 4 नियमों की जानकारी देते हैं, जिन्हें जानकर आप भी ऐसे लोगों को सबक सिखा सकेंगे. ये नियम इस प्रकार हैं:-
रात में भारतीय रेलवे के सोने से जुड़े नियम (Night Sleeping Rule in Train)
भारतीय रेलवे के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान रात 10 बजे के बाद कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में ट्रेन में बात नहीं कर सकता. अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
ट्रेन में सवार होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने डिब्बे या सीट पर बैठकर तेज आवाज में बोल नहीं सकता है. इसकी शिकायत मिलने पर दोषी पर जुर्माना लग सकता है.
रात 10 बजे के बाद भी पैसेंजर अपने कोच की लाइट जलाकर नहीं रख सकता है. बाकी पैसेंजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे हर हालत में लाइट (Night Sleeping Rule in Train) को बंद करना ही होगा.
अगर किसी ट्रेन में यात्री आधी रात के बाद सफर शुरू करता है तो उसका टिकट चेक नहीं हो सकता है. सुबह 6 बजे के बाद ही यात्रियों के टिकट चेक हो सकते हैं. इस दौरान कोई भी उनकी नींद में खलल नहीं डाल सकता है.