ITR भरने से पहले जानिए ये खास बातें, नहीं होगी कोई परेशानी

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ITR भरने से पहले जानिए ये खास बातें, नहीं होगी कोई परेशानी

First Time ITR Filing


First Time ITR Filing :  बता दें इसमें सैलरी और दूसरे स्त्रोतों से आपकी इनकम शामिल होती है। जिसमें से कोई भी टैक्स सेविंग कटौती कम की जाती है।

अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसलिए बिना किसी देरी किए आईटीआर फाइल कर दें। इससे आखिरी समय में भीड़ से बच सकेंगे। सैलरी क्ला के लोगों को नियोक्ताओं की तरफ से फॉर्म 16 दिया जाएगा। वह अपना इनक टैक्स रिटर्न भरना शुरु कर सकते हैं।

बता दें इस समय आटीआर फाइल करना काफी आसान हो गया है। क्यों कि आईटीआर ई-फाइलिंग कर दी गई है। इससे हर शख्स घर से ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहराल ये प्रॉसेस कठिन हो सकता है। खासतौर पर पहली बार फाइल करने वालों के लिए यहां पर समझते हैं

पहली बात ITR फाइल करने वाले ध्यान रखें बातें

बता दें इसमें सैलरी और दूसरे स्त्रोतों से आपकी इनकम शामिल होती है। जिसमें से कोई भी टैक्स सेविंग कटौती कम की जाती है। वहीं पहले ये तय कर लें कि आप कटौती और टैक्स बेनिफिट के लिए कौन सी टैक्स रिजीम का चुनाव करना चाहते हैं। इ

समें नई और पुरानी व्यवस्था का ऑप्शन है। ये तय करने के लिए ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। कौन-सा ऑप्शन आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है।

फॉर्म 16 आपके नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया गया ये टीडीएश सर्टिफिकेट आपकी सैलरी, क्लेम की गई कटौती और प्राप्त छूट की डिटेल दी गई होती है जो आपके आईटीआर दाखिल करने के लिए जरुरी है। इसके अलावा आप फॉर्म 26AS का रिव्यू करें। ये सटीक टैक्स फाइल करने के लिए जरुरी है।

ITR फॉर्म के ऑप्शन

वहीं सैलरी, घर की संपत्ति और दूसरे स्त्रोतों से इनकम वाले शख्स के लिए।

दूसरा बिजनेस इनकम के बिना किसी शख्स और एचयूएफ के लिए।

तीसरा आईटीआर बिजनेस या पेशे से इनकम वाले शख्स और एचयूएफ के लिए हैं।

चौथा आईटीआर बिजनेस या फिर प्रोफेशन से अनुमानित इनकम के लिए है।

ITR फाइल करने के लिए जरुरी दस्तावेज

ITR फाइल करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की बात करें तो इसके लिए पैन कार्ड, आधार डिटेल, निवेश प्रमाण पत्र, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट और बीमा प्रीमियम पेमेंट रसीदें।

आईटीआर को अप्रूव करें

आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर सीपीसी, बेंगलुरु को हस्ताक्षरित आईटीआर-वी फॉर्म सेंडकर आधार ओटीपी के जरिए से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपना रिटर्न अप्रूव करें।