KYC हुआ आसान! SEBI ने Mutual Fund Investors के लिए किए बड़े बदलाव

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KYC हुआ आसान! SEBI ने Mutual Fund Investors के लिए किए बड़े बदलाव

Mutual Fund investors


Mutual Fund investors : केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेट्स वाला निवेशक केवल उसी फंड के साथ में डील कर सकता है। जिसके लिए केवाईसी कराया है। 

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। बाजार में रेग्युलेटरज सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेशकों को काफी राहत देते हुए केवाईसी नियमों में ढील दे दी है।

यदि आपका आधार पैन लिंक नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें 1 अप्रैल 2024 से लागू नियम के अनुसार, आधार पैन लिंक न होने पर निवेशकों का केवाईसी ऑन होल्ड हो गया था, जिस कारण से निवेशक किसी भी म्यूचुअल फंड में न ही निवेश कर सकते हैं और न ही अपने निवेश की रिडीम करा सकते थे।

आधार पैन लिंक के बिना केवाईसी कराएं

सेबी ने ऐसे निवेशकों को राहत प्रदान की है  जिनके पास आधार पैन नहीं है। वह बिना किसी आधार पैन के केवाईसी करा सकते हैं। इसमें आधार, पैन कार्ड, आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में केवाईसी करा सकते हैं। ऐसे में निवेशक का केवाईसी स्टेट्स होगा। केवाईसी रजिस्टर्ड है।

जिस फंड के लिए केवाईसी निवेश

केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेट्स वाला निवेशक केवल उसी फंड के साथ में डील कर सकता है। जिसके लिए केवाईसी कराया है। किसी दूसरे नए फंड के साथ नहीं। वहीं अगर किसी निवेशक ने आधार पैन लिंक करवाया है और अपना केवाईसी कराया है तो उस निवेश का स्टेट्स होगा। ऐसे निवेशक सभी म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट कर सकते हैं।

नए फंड के लिए केवाईसी कराना होगा

केवाइसी रजिस्टर्ड निवेशक यदि किसी नए फंड में निवेश करने के लिए फिर से केवाइसी करवाना होगा। यदि केवाईसी स्टेट्स ऑन होल्ड है तो निवेशक का ईमेल, मोबाइल नंबर पता, वेरिफाईड नहीं है। केवाईसी ऑन होल्ड वाले निवेशक म्यूचुअल फंड में डील नहीं कर पाएंगे और न ही निवेश कर पाएंगे और न ही रिडीम की सुविधा मिलेगी।

कहां चेक करें केवाईसी

अगर कोई निवेशक स्टेट्स चेक करना चाहता है तो www.CVLKRA.com पर केवाईसी स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद केवाईसी इंक्वायरी पेज में जाकर निवेशक अपने पैन नंबर से केवाईसी स्टेट्स को चेक कर सकते हैं। इसके पेज पर निवेशक केवाईसी रजिस्टर्ड ऑथॉरिटी यानि कि केआरए मसलन सीएएमएस, कर्वी आदि देख सकते हैं।

14 मई के सर्कुलर में मिली राहत

अगर निवेश का केवाईसी रजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने केआरए की वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में केवाईसी कर सकते हैं। 14 मई के सर्कुलर में सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को काफी राहत मिली है।