NPS Withdrawal Rules: पैसा निकालने के बदल गए नियम, Penny Drop वेरिफिकेशन अब होगा अनिवार्य
पेंशन का पैसा निकालने (Pension Withdrawal Rules) वालों के लिए बड़ा बदलाव आया है. सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS New Rule) के अंतर्गत पैसा निकालने वालों के लिए नियम बदल दिए हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा इस बदलाव की जानकारी दी गई.
जरूरी हो गया पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने पेंशन का पैसा निकालने (NPS New Rule) के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है. ताकि पैसे को समय पर ट्रांसफर किया जा सके. इस नए नियम से खातों की वास्तविक स्थिति का पता लगेगा.
पैसा निकालने के लिए अभी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खातों की एक्टिव और रियल स्थिति देखी जाती है. साथ ही प्राण (Permanent Retirement Account Number), बैंक खाता या दस्तावेजों में नाम का मिलान किया जाता है. जिसमें समय लगता है.
क्या है पेनी ड्रॉप ?
इस नए नियम में खातों की वैधता का परिक्षण करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते में पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के आधार पर छोटी राशी डालकर नाम का मिलान किया जाता है. जिसमें अन्य दस्तावेजों के मिलान की भी आवश्यकता नहीं होती. साथ ही ऐसा करने से समय की भी बचत होग्गी और ट्रांजेक्शन भी जल्दी होंगे.
पेंशन से जुड़े सभी निकासी के लिए है ये नया नियम
अटल पेंशन योजना, पेंशन पेंशन सिस्टम, एनपीएस लाइट जैसे सभी पेंशन जमा से निकासी के लिए यह नियम लागू होगा. साथ ही पेंशन लेने वाले ग्राहकों के बैंक खातों में विवरणों का बदलाव होने पर भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. ताकि सत्यापन करने में परेशानी न हो.
सत्यापन असफल होने के कारण
- अमान्य खाता प्रकार या खाता संख्या,
- जरूरी विवरणों का अपडेट नहीं होना,
- निष्क्रिय या बंद खाता,
- नाम या अन्य जानकारियों का सही नहीं होना,
- गलत या अमान्य आईएफएससी कोड.
सत्यापन असफल होने पर क्या होगा ?
यदि पेंशनर्स का पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन असफल हो जाता है तो एनपीएस से विवरणों में बदलाव, धन निकासी जैसे किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे. इसके लिए आपको सभी सही जानकारी फिर से जमा करनी होगी.