PM Shram Yogi Mandhan Yojana: मजदूरों को सरकार की तरफ से हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, जाने आवेदन की शर्तें

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PM Shram Yogi Mandhan Yojana: मजदूरों को सरकार की तरफ से हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, जाने आवेदन की शर्तें

PM Shram Yogi Mandhan Yojana


नई दिल्ली: जानकारी के लिए बता दें कि 2024 के अंतरिम बजटन में इस योजना के लिए 177.24 करोड़ रुपये का आवंटन करने के प्रस्ताव पास किया गया है। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों को बुढ़ापे में पेंशन देकर सुरक्षा दी जाती है।

जानें क्या है कि पीएम श्रम योगी मनधन योजना

पीएम श्रम मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए शुरु किया गया है। इसते तहत 18 साल से 40 सालों के लोगों को आवेदन करने का मौका मिलता है। इसके बाद 60 साल पूरे होने के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है। इस स्कीम के तहत आवेदक को हर महीने योगदान करना होता है। जितना वह जमा करते हैं सरकार भी उतना ही योगदान करती है।

उदाहरण के तौर पर समझें यदि लाभार्थी इसमें 100 रुपये जमा करते हें तो सरकार भी 100 रुपये का योगदान करती है। इसमें 60 साल पूरे होने तक निवेश करना होता है। 60 साल के बाद आपको मंथली 3 हजार रुपये की पेंशन स्कीम के तहत मिलती है।

कैसे ले पाएंगे आवेदन का लाभ

अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आप सीएससी सेंटर में भी जाना होगा। इसके बाद वहां पर आधार कार्ड औरसेविंग खाता या फिर जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक और चेकबुक आदि का स्टेटमेंट दिखा सकते हैं।

खाते को ओपन करते समय नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद हर महीने योगदान करने पर जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरुआती कंट्रीब्यूशन कैश कैश के रूप में देना होगा।

इसके बााद आपका खाता ओपन हो जाएगा और श्रम योगी कार्ड भी मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए labour.gov.in/pm-sym नाम की वेबसाइट पर जान सकते हैं।

जानें किसे-किसे मिलेगा पेंशन का लाभ

इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लाभ के लिए शुरु किया गया है। इनमें घर में काम करने वाले ड्राइवर, प्लंबर, कूड़ा बीनने वाला, बीड़ी बनाने वाले, दर्जी, धोबी, दुकानदार, मोची, निर्माण कार्य करने वाले लोग आदि को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

जानें क्या हैं शर्तें

  • इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • सेविंग खाता या फिर जन-धन खाते की पासपोर्ट और आधार नंबर भी होना चाहिए।
  • वहीं 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • अगर पहले से किसी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • आवेदक की मौत होने पर उसके जीवनसाथी को इसको चलाने का ऑप्शन दिया जाता है।
  • अगर आप इस स्कीम में पेंशन पाने तक मौत होती है तो उसके नॉमिनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।