PPF Member : बचाना चाहते है टैक्स तो PPF अकाउंट होल्डर जल्दी से कर लेँ ये काम

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PPF Member : बचाना चाहते है टैक्स तो PPF अकाउंट होल्डर जल्दी से कर लेँ ये काम

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है. अगले वित्त वर्ष के शुरू होते ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम है, उन्हें टैक्स दाखिल करना होगा.

वहीं अगर आपको टैक्स में छूट हासिल करनी है तो कुछ उपायों से इनकम टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

पीपीएफ

अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स दाखिल करेंगे तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कई छूट हासिल कर सकते हैं. इनमें आप इंवेस्टमेंट के जरिए टैक्स बेनेफिट उठा सकते हैं. अगर 80C के तहत छूट हासिल करनी है तो पीपीएफ स्कीम में इंवेस्टमेंट किया जा सकता है.

पीपीएफ स्कीम

अगर टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ स्कीम में निवेश किया जाता है तो इसके कई फायदे हैं. पीपीएफ स्कीम में मिनिमम 500 रुपये से भी इंवेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. वहीं 80C के तहत भी अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना का टैक्स बचाया जा सकता है.

ब्याज

पीपीएफ स्कीम केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से हर तीन महीने में पीपीएफ स्कीम के तहत दी जानी वाली ब्याज दर की समीक्षा की जाती है. फिलहाल पीपीएफ स्कीम में 7.1 फीसदी का सालाना तौर पर कंपाउडिंग आधार पर ब्याज दिया जा रहा है.

वहीं अगर वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर में इनकम टैक्स का पैसा बचाना है कि मार्च 2023 के अंदर ही पीपीएफ स्कीम में निवेश करना होगा. तभी वित्त वर्ष 2022-23 में आईटीआर भरते वक्त पीपीएफ का फायदा होगा.