NPS छोड़ें और हर महीने पाएं गारंटीड पेंशन! सिर्फ 30 जून तक का मौका

जून 2025 का महीना खत्म होने को है, और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी समाप्त होने वाला है। अगर आप National Pension System (NPS) के तहत काम करते हैं, तो आपके पास Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल होने का आखिरी मौका है, जिसकी डेडलाइन 30 जून 2025 है।
यह योजना आपके रिटायरमेंट को और सुरक्षित बनाने का वादा करती है, जिसमें सुनिश्चित मासिक पेंशन और परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा जैसे लाभ शामिल हैं। आइए, इस योजना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह आपके भविष्य के लिए क्यों जरूरी है।
यूपीएस
Unified Pension Scheme (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यह योजना National Pension System (NPS) के मौजूदा नियमों से अलग है, क्योंकि यह रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देती है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट लाभ देना है, जिसमें ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन जैसे प्रावधान शामिल हैं। अगर आप 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और एनपीएस के तहत नामांकित हैं, तो यह योजना आपके लिए है।
यूपीएस के तहत, अगर आपने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो आपको रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी सेवा 10 साल से अधिक है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी वित्तीय तौर पर स्थिर रहे।
परिवार की सुरक्षा
Unified Pension Scheme (UPS) न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक मजबूत ढाल है। अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को अंतिम पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। यह प्रावधान परिवार को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करता है, खासकर तब जब कमाने वाला व्यक्ति साथ न हो। यह योजना न सिर्फ आपका, बल्कि आपके अपनों का भविष्य भी सुरक्षित करती है।
यूपीएस में कैसे शामिल हों?
Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल होना बेहद आसान है। आप e-NPS पोर्टल पर जाकर अपने Permanent Retirement Account Number (PRAN) और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तरीके को पसंद करते हैं, तो अपने नोडल कार्यालय में फॉर्म A2 जमा करें। लेकिन ध्यान रहे, 30 जून 2025 के बाद यह अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते निर्णय लें।