कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए RBI ने जारी कर रखे हैं दिशा-निर्देश, बैंक नहीं कर सकता मना

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कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए RBI ने जारी कर रखे हैं दिशा-निर्देश, बैंक नहीं कर सकता मना

mutilated notes


बहुत सी बार ऐसा होता है कि बाजार में कोई दुकानदार आपको कटे-फटे नोट (mutilated notes) पकड़ा देता है. तब तो आपकी नजर उस पर नहीं पड़ती है, लेकिन जब बार में आपको इसका पता चलता है तो ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अब ये बाजार में कैसे चलेंगे? कटे-फटे नोट किसी भी बैंक की ब्रांच में आसानी से बदले जा सकते हैं.

अगर कोई बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नोट की हालत जितनी ज्यादा बुरी होगी उसकी कीमत उतनी कम होगी. रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए दिशा-निर्देश भी दे रखे हैं. आइए जानते हैं कि आप किस तरह और कौन-से नोट बदल सकते हैं...

ये हैं आरबीआई के नियम

अगर आपके पास 5,10,20 या 50 रुपये जैसे कम कीमत वाले फटे नोट हैं तो ऐसे नोटों का कम से कम आधा हिस्सा होना जरूरी है. यानी अगर 20 रुपये का फटा नोट है और उसका 50 फीसदी हिस्सा सुरक्षित है तो इसके बदले में आपको 20 रुपये का सही नोट मिल जायेगा.

अगर कटे फटे नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है और उनकी कीमत 5,000 रुपये से अधिक है तो इस स्थिति में आपको फीस चुकानी होगी. नोट बदलने का सीधा नियम यह है कि अगर नोट में मौजूद सुरक्षा चिन्ह जैसे गांधीजी का वाटरमार्क, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर (RBI Governor's signature) और सीरियल नंबर दिख रहा है तो ऐसे नोट बदलने से बैंक मना नहीं कर सकते हैं.

कौन से नोट नहीं बदले जाएंगे

RBI का कहना है कि अगर नोट नकली नहीं है तो उसे जरूर बदला जा सकता है. पुराने और फटे हुए नोट आसानी से बदले जा सकते हैं. इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है. लेकिन, अगर आपका नोट बुरी तरह जला हुआ है या फिर उसके बहुत ही ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं तो नोट को नहीं बदला जाएगा.

अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि आपने जानबूझकर नोट को काटा या फाड़ा है तो इस स्थिति में भी वो आपके नोट को बदलने से इंकार कर सकता है.

फटे हुए नोट के मिलते हैं इतने पैसे वापस

फटे नोट को बदलने पर उसके कितने पैसे मिलेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितने का है और फटा हुआ कितना है. मान लीजिए 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरा पैसा मिलेगा, वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधा मूल्य ही मिलेगा.

इसी तरह 200 रुपये के फटे नोट का अगर 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिल पाएगा.