RBI का सख्त एक्शन: इन पांच बैंकों पर 2.52 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के पांच प्रमुख बैंकों पर नियामकीय उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाया है। 2 मई 2025 को जारी एक बयान में आरबीआई ने बताया कि कुल 2.52 करोड़ रुपये का जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया गया है। यह कदम बैंकों की ओर से साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा, केवाईसी नियमों और अन्य नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण उठाया गया है। यह खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका इन बैंकों में खाता है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि किस बैंक पर क्यों और कितना जुर्माना लगा।
आईसीआईसीआई बैंक पर सबसे बड़ा जुर्माना
आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई ने सबसे अधिक 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका कारण है बैंक की ओर से साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी नियमों और क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी करने व संचालन से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन। आरबीआई ने पाया कि बैंक ने एक साइबर सुरक्षा घटना की समय पर रिपोर्टिंग नहीं की और कुछ खातों के लिए प्रभावी अलर्ट सिस्टम लागू नहीं किया। इसके अलावा, ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल या स्टेटमेंट भेजे बिना उन पर देर से भुगतान का शुल्क लगाया गया, जो नियमों के खिलाफ है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की लापरवाही
बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार, बैंक ने वित्तीय सेवाओं और ग्राहक सेवा से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं किया। विशेष रूप से, बैंक ने बीमा कॉर्पोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को गैर-नकद प्रोत्साहन दिए जाने से रोकने में विफल रहा। साथ ही, निष्क्रिय, निलंबित या फ्रीज किए गए बचत खातों में ब्याज समय पर जमा नहीं किया गया, जिससे ग्राहकों को नुकसान हुआ।
एक्सिस बैंक का अनधिकृत संचालन
एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने पाया कि बैंक ने अपने आंतरिक या कार्यालय खातों के माध्यम से अनधिकृत या असंबंधित लेनदेन किए, जो नियामकीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। यह कदम बैंक की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अनुपालन की कमी को दर्शाता है।
आईडीबीआई बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड
आईडीबीआई बैंक पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सहायता योजना के नियमों का पालन न करने के लिए है। बैंक ने कुछ केसीसी खातों पर लागू ब्याज दर से अधिक ब्याज वसूला, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। यह उल्लंघन प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण नियमों के खिलाफ है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र और केवाईसी उल्लंघन
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसका कारण है केवाईसी नियमों का उल्लंघन, विशेष रूप से आधार ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से गैर-面对面 तरीके से खोले गए कई बचत खातों में नियामकीय आवश्यकताओं का पालन न करना। यह लापरवाही धोखाधड़ी और गलत पहचान के जोखिम को बढ़ा सकती है।