Tax Saving : बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, बेहद आसान है ये तरीका

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Tax Saving : बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, बेहद आसान है ये तरीका

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आयकर के विभिन्न वर्गों के तहत कई कटौती उपलब्ध हैं जो टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद करती हैं. ज्यादातर लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसी लोकप्रिय योजनाओं में निवेश करके धारा 80C की सीमा का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करते हैं.

हालांकि, टैक्स बचाने के अन्य तरीके भी हैं जो बिना किसी इंवेस्टमेंट के हमारे टैक्स एक्सपेंस को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे बिना इंवेस्टमेंट किए कैसे टैक्स बचा सकते हैं.

राजनीतिक दलों/धर्मार्थ संगठनों को दिया गया योगदान

यदि आप किसी राजनीतिक दल या धर्मार्थ संगठन को दान करते हैं तो टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के अनुसार स्वीकृत राजनीतिक दलों/धर्मार्थ संगठनों को किए गए किसी भी दान पर कानूनी रूप से कटौती का दावा किया जा सकता है.

एजुकेशन लोन

जिन छात्रों ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया है, उन्हें धारा 80ई के तहत लोन के ब्याज के पुनर्भुगतान पर टैक्स बेनेफिट प्रदान किया जाता है. हालांकि, कटौती केवल ईएमआई के ब्याज वाले हिस्से के लिए प्रदान की जाती है. ईएमआई के मूल भाग के लिए कोई कर लाभ नहीं है.

रेंट

धारा 80GG के तहत छूट का दावा किया जा सकता है यदि करदाताओं को उनके वेतन के हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता (HRA) नहीं मिलता है या यदि वे स्व-नियोजित व्यक्ति हैं. इस कटौती का लाभ उठाने के लिए उन्हें फॉर्म 10बीए जमा करना होगा. वे इस सेक्शन के तहत 60,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं.