देश के किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दे रही 50 फीसदी की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

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देश के किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दे रही 50 फीसदी की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Agriculture INDIA

Photo Credit: upuklive


SARKARI SCHEME : देश के किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा काफी सारी सरकारी स्कीम्स को पेश किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारें किसानों के लिए नई स्कीम्स पेश कर रही हैं।

इसमें बिहार सरकार चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए चाय विकास स्कीम्स को पेश किया है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार चाय उत्पादक किसानों की चाय की खेती पर सब्सिडी भी दे रही है। चलिए चाय विकास स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाय विकास स्कीम के बारे में जानकारी दी है। इसके मुताबिक बिहार सरकार चाय उत्पादक किसानों को चाय की खेती पर 50 फीसदी सब्सिडी होगी। इस स्कीम की शुरुआत भी हो चुकी है।

चाय की खेती करने वाले किसानों को देय अनुदान दो किस्तों में 75:25 का अनुपात मिलेगा। लाभार्थी किसानों को दो किस्त के रूप में पहले साल में लगाएं गए पौधे का 90 फीसदी पैधा जीवित रहने की स्थिति में फाइनेंशली 2024 से 2025 में प्रति हेक्टेयर बारी देय 25 फीसदी का पेमेंट किया जाएगा।

जानें क्या होगी यूनिट कॉस्ट

चाय का नया क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति यूनिट कॉस्ट 4.94 लाख रुपये तय की गई है। इस पर किसानों को 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। यानि कि राज्य सरकार किसानों को 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

फटाफट जानें कहां करें आवेदन

चाय विकास स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरु किया गया है। चाय उत्पादक किसन स्कीम का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट  https://horticulture.bihar.gov.in पर चाय विकास स्कीम के अप्लीकेशन करें और जरुरी डिटेल भरकर अप्लीकेशन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संबंधित सहायक निदेशक उद्यान से कॉन्टैक्स किया जा सकता है।